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Haryana मेरा पानी मेरी विरासत योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के ज़रिये शुरू किया गया है। मेरा पानी मेरी भी राहत योजना के अधीन हरियाणा के डार्क जोन में किसानों को धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की बुवाई करने के लिए ₹7000/- हर महीने एकड़ आर्थिक सहायता हरियाणा राज्य सरकार के ज़रिये प्रदान की जाती है। दोस्तों में आपको इस आर्टिकल में Haryana Mera Pani Meri Virasat yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे जैसे-: आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, इत्यादि।
Mera Pani Meri Virasat Yojana क्या है?
दोस्तों आपको बता दें कि यह Mera Pani Meri Virasat yojana के under हरियाणा राज्य के 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इसमें उन उन इलाकों को शामिल किया है जहां पर भू-जल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। इसमें धान की रोपाई वाले 8 ब्लॉक शामिल किए गए हैं जिनमें कैथल के सिवन, गुहला, सिरसा, इस्लामाबाद, फतेहाबाद में रतिया, और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, बबन और पिपली भी शामिल है। और इस योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां पर 50 हार्स पावर से ज़्यादा योग्यता वाले Tube Well का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा के MP मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे आता है वहां पर धान की खेती करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।
हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा के इस योजना का उद्देश्य वह स्थान जहां पानी की कमी के कारण धान की खेती नहीं की जा सकती है ऐसी स्थानों पर किसान धान की खेती ना करके किसी और फसलों की खेती कर सकें, जिनमें पानी की लागत कम लगे। योजना के तहत Haryana Mera Pani Meri Virasat yojana के राज्य के किसानों को ₹7000/- प्रति एकड़ उत्तेजना राशि भी राज्य सरकार के ज़रिये देदी जा रही है।
Key Features of Haryana Mera Pani Meri Virasat Yojana
योजना का नाम | मेरा पानी मेरी विरासत |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
Official Website | http://117.240.196.237/ |
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के फायदे क्या है?
- हरियाणा राज्य के किसान इस योजना के तहत ही लाभ उठा सकते हैं।
- Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme के तहत किसानों को दलहनी और मक्का खेती के लिए ज़रूरी मशीनों पर जैसे ड्रिप इरिगेशन (drip irrigation) आज के लिए 80% सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।
- सरकार योजना के तहत मक्का, हर हर, तिल, उड़द, मूंग और कपास की खेती करने पर किसानों को इस की खरीदारी पर कम से कम समर्थन मुल्ये भी दे रही है।
- योजना का फायदा लेने के लिए हरियाणा के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
- योजना के तहत किसानों को ₹7000/- हर एकड़ के तहत आर्थिक फायदा भी दिया जा रहा है।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के आवश्यक दस्तावेज यह है?
- आवेदक किसान मूल रूप से हरियाणा का रहनेवाला होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- ज़मीन के कागजात
- मोबाइल नंबर
- फोटो
मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कैसे करा जाता है?
हरियाणा राज्य के इच्छुक (desirous) किसान जो इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं नीचे बताए गए आसान से तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक किसान को सरकार की Official Website पर जाना होगा।
- फिर आपके सामने वेबसाइट का Home Page open हो जाएगा।
- आपको इस पेज पर Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme New Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर अपना आधार नंबर डाल कर Next के बटन पर क्लिक करना है।
- बादमे आपके सामने एक Form खुल जाएगा जहा पर आपसे इस फॉर्म में पूछी गई सभी ज़रूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- और फार्म के भरने के बाद आपको Submit Button पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपका Haryana Mera Pani Meri Virasat yojana के तहत आवेदन की प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
- अगर आपका इलाका बाढ़ प्रभावित में आता है तो आपको उसके लिए सबसे पहले इस अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- और आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए ऑप्शन का एक नया विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा आपके सामने एक फार्म खुल के सामने आ जायेगा।
- Form में पूछी गई सभी ज़रूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, किसान का विवरण सही-सही भर कर सबमिट बटन पर क्लिक करदेना है।
- इस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
FAQ
मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कैसे करें?
आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन Form भरना होता है।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना में कितने रुपए की मदद मिलती है?
इस योजना में किसानों को ₹7000 प्रति एकड़ के मुताबिक से आर्थिक मदद मिलती है।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कौन कौन कर सकता है?
इस योजना में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते है जिनके पास कृषि योग्ये ज़मीन है वही कर सकते हैं।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसने शुरू की?
इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की है।
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